गुड स्टेट गुजरात की भगवान सिटी में पी फीफी शराब, मगर करना इस शर्त का पालन करना होगा

गुड स्टेट गुजरात की भगवान सिटी में पी फीफी शराब, मगर करना इस शर्त का पालन करना होगा
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गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (उपहार शहर) विभिन्न संस्थाओं में काम करने वाले स्टाफ़ अल्कोहल तक पहुंच के आदर्श पात्र हो सकते हैं। यह शराब दो साल के भीतर ‘वेन-एंड-डाइन’ क्षेत्र में परमिट के लिए आरक्षित है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है. प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार शहर में प्रवेश के लिए एक व्यक्तिगत पासपोर्ट ले जा सकता है, जो केवल एक दिन के लिए मान्य होगा और शराब पहुंच वाले कर्मचारी को अपने निवास-अंत-भोजन क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि नीड डिमांड पर अगेंस्ट न्यू स्टेट मूर्ति का लाभ उठाया जा सकता है। सरकार ने पिछले सप्ताह ब्रिटेन में ‘वैश्विक धार्मिक स्मारक’ के रूप में उस क्षेत्र में शराब से प्रतिबंध हटा दिया था। नए के अनुसार, ब्रिटेन के शहर में स्थिर और नए नमूने, रेस्तरां और क्लबों को ‘वेन एंड डेन’ की सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा शामिल होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि अधिकारियों के कर्मचारियों की एक सूची तैयार करने के लिए विभाग के अधिकारी शराब पहुंच गए और उन्हें अधिकारिक अधिकारी को भेज दिया गया। प्राधिकृत अधिकारी कर्मचारियों की घटिया सूची के आधार पर शराब रीच रिसर्च जारी की जाएगी और उसे स्टॉक करने वाले अधिकारी को भेजा जाएगा। इसमें कहा गया है कि डॉयरेक्टर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और डॉक्युमेंट दो साल के लिए जारी किया जाएगा। मूर्ति को एक बार में दो साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। जीट नोटिफिकेशन के अनुसार, भगवान का शुल्क 1,000 रुपये होगा और कोई व्यक्ति शहर में किसी कंपनी/संगठन/इकाई की नौकरी छोड़ता है तो उसका नामांकन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, ब्रिटेन में स्थित किसी भी इकाई को यदि शराब का लाइसेंस चाहिए तो उसे मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधीक्षक, गांधीनगर में आवेदन करना होगा और लाइसेंस सुविधा समिति के सत्यापन और निर्णय के बाद जारी किया जाएगा। यह समिति इस आदेश की व्याख्या के संबंध में अंतिम क्रांति है।

अधिसूचना में कहा गया है कि समिति से अनुमोदन बैठक के बाद मद्यनिषेध एवं उत्पाद का लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इसके तहत नष्ट किये गये क्षेत्र में शराब बागान की मंजूरी दी जाएगी। यह लाइसेंस शुरू में एक से पांच साल के लिए जारी किया जाएगा और बाद में इसे पांच साल तक के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। लाइसेंस की कीमत एक लाख रुपये होगी और इसकी सुरक्षा जमा राशि दो लाख रुपये होगी। गजट आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसधारक गुजरात विदेशी शराब (आयत और मिश्रण) नियम, 1965 और मुंबई विदेशी शराब नियम, 1953 के राज्य या राज्य के बाहर किसी भी लाइसेंस से शराब खरीद सकते हैं। बौद्ध धर्म निषेध अधिनियम, 1949 के तहत मूर्तिकार का पालन करना होगा। गुजरात में अवैध शराब के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध का कानून लागू है। शराब का कारोबार करने वाले कानून के तहत एक व्यक्ति को सात साल की जेल की सजा और शराब पीकर मौत होने पर शराब पिलाने वाले को मौत की सजा का प्रावधान है।

(अंग्रेजी भाषा)

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