हाई स्कूल में शिक्षक द्वारा रोके जाने पर रोक का खंडन: पैड के नाम और पे स्कैल को लेकर है फाइल, जेएसएससी चार सप्ताह में नामांकन करे जवाब

हाई स्कूल में शिक्षक द्वारा रोके जाने पर रोक का खंडन: पैड के नाम और पे स्कैल को लेकर है फाइल, जेएसएससी चार सप्ताह में नामांकन करे जवाब
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राँची2 घंटे पहले

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उच्च न्यायालय का निषेध

झारखंड उच्च न्यायालय ने कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाले गए सहायक सहायक संस्थानों के विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विज्ञापन पर रोक लगाने को लेकर आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब इस मामले में जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। तब तक जेएसएससी को जवाब देने को कहा गया है। आज की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई।
क्या है हवेली की फाइल
सहायक कलाकार के विज्ञापन को चुनौती देने वाली मनी लैंग और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है। अभ्यर्थी की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आईए) की ओर से की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए सहायक अध्यापक के विज्ञापन 13 /2023 पर रोक लगाने से मना कर दिया गया। इस हस्तक्षेप याचिका में पद के नाम, पे स्कैन सहित अन्य बिन्दुओं पर सवाल उठाए गए हैं। ओर से प्राइवेट स्टाफ सेल कमीशन की ओर से प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के लिए 26001 का विज्ञापन निकाला गया है। मामले में कोर्ट ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव को प्रतिवादी बनाया है।
सहायक अध्यापक की जगह सहायक अध्यापक कैसे हुआ
अभ्यर्थी की ओर से विज्ञापन पर प्रश्न पत्र अंकित किया गया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा ली थी। इस परीक्षा में उसने सहायक शिक्षक पद के लिए परीक्षा लेने की बात कही। अब असिस्टेंट टीचर के पद की जगह असिस्टेंट टीचर पद का विज्ञापन कैसे किया जाएगा?

बेसिक की पैरवी परीक्षा सहायक शिक्षक पद के लिए जब थी

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