jharkhand cabinet meeting news: कैबिनेट बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर

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jharkhand cabinet meeting news: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी। चुनाव कार्य के दौरान हिंसा या दुर्घटना में घायल होने वाले कर्मियों को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की गयी है। अब 7.5 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। उग्रवादी हिंसा में किसी के घायल या विकलांग होने पर यह राशि दोगुनी कर दी जायेगी।

कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर

jharkhand cabinet meeting news: -विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ‘सब्सिडी लेखांकण एवं भुगतान संबंधी SOP को अंगीकृत करने तथा SOP के अनुसार सब्सिडी की राशि की विमुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति

-कोडरमा-जमुआ पथ (SH-13) के कुल 49 KM तक का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य हेतु ₹44,97,95,800 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति

-झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 ( यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति

-निदेशक, आयुष झारखण्ड के गैर संवर्गीय ( Ex-Cadre ) पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती तथा सेवाशर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति

-काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत ईचागढ़ शाखा नहर का पक्कीकरण सहित पुनर्स्थापन कार्य हेतु ₹6344.56 लाख मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति

-आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति

-नई योजनाओं की स्वीकृति हेतु पूर्व से अधिसूचित सक्षम प्राधिकार को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिसीमा में आंशिक संशोधन की स्वीकृति

-निदेशक (औषधि), झारखण्ड (भर्ती एवं सेवा शर्ती) नियमावली 2023 की स्वीकृति

-झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम-3 के तहत राँची एवं पूर्वी सिंहभूम ( जमशेदपुर ) में एक-एक अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड के गठन की स्वीकृति

-झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2015 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति

-माननीय उच्च न्यायालय रांची में कार्यरत लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक के शुल्क में वृद्धि की स्वीकृति

-पुलिस पदाधिकारियों/कर्मचारियों को झारखण्ड स्थापना दिवस (15 नवम्बर) के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित करने के संबंध में प्रक्रियाओं में संशोधन की स्वीकृति

-जिला व्यवहार न्यायालयों में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक के शुल्क निर्धारण की स्वीकृति

-ट्रांसजेंडर / किन्नर को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने एवं राज्य योजनान्तर्गत ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति

-निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान हिंसक गतिविधियों/दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में घायल पुलिस कर्मियों / अन्य सरकारी सेवकों तथा झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त / कार्यरत केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मी के स्थायी रूप से विकलांग/दिव्यांग होने पर अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान की अनुमान्य राशि में संशोधन की स्वीकृति

-झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में Wireless Sub Inspector संवर्ग नियुक्ति नियमावली (भर्ती पद्धति), 2016 में संशोधन की स्वीकृति

-अपर न्यायायुक्त, राँची-I को The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 के अंतर्गत दर्ज वादों को संज्ञान में लेने एवं इसकी सुनवाई हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में Designate करने की स्वीकृति

-झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यक / पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण संबंधी संकल्प को संशोधित करने की स्वीकृति

-झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्तव्य ) नियमावली (संशोधित), 2014 में संशोधन की स्वीकृति

-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के गैर जनजातीय क्षेत्र उपयोजना शीर्ष के अधीन ” निर्माण कार्य” मद से पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि ₹2761.85475 लाख मात्र का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति

jharkhand cabinet meeting news: झारखंड (Jharkhand) सरकार ने ट्रांसजेंडर किन्नर (Transgender) समुदाय के हक में बड़ा फैसला लिया है। इन्हें थर्ड जेंडर (Third Gender) घोषित करने के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया गया है। राज्य की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार ने उन्हें शिक्षण संस्थानों में दाखिले में भी आरक्षण देने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को यह आऱक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वर्ग के कोटे के तहत दिया जाएगा। झारखंड में पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है।

नई व्यवस्था के तहत यह कहा गया है कि अगर किसी ट्रांसजेंडर को पहले से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत आरक्षण मिल रहा है तो वह लाभी उन्हें मिलता रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने दरअसल बुधवार को कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के लोगों को मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन भी दी जाएगी।

हर महीने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1000 रुपये का पेंशन

jharkhand cabinet meeting news “: वंदना डाडेल ने बताया कि टांसजेंडर समुदाय को हर महीने अब पेंशन के रूप में 1000 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में कुल 35 फैसलों पर मुहर लगी है। एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार हिंसा में या दुर्घटना में घायल होने पर कर्मियों को मिलने वाले मुआवजा में वृद्धि की गई है। अब उन्हें साढ़े 7 लाख तक की सहायता राशि मिलेगी। अगर निर्वाचन कार्य के दौरान कर्मी उग्रवादी हिंसा में घायल या अपंग हुए हों तो मुआवजे की यह राशि दोगुनी हो जाएगी। कैबिनेट ने कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का भी फैसला किया है। यह निर्णय नेशनल रैबिज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत वायरल जेनेटिक बीमारी से रोग और मृत्यु को कम करने के दृष्टिकोण से लिया गया है।

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